उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद से आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार के तबादले का आदेश वापस ले लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पंकज कुमार के पक्ष में “नो मूवमेंट” (तबादला न करने) का अंतरिम आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने अप्रैल में उनका तबादला कर दिया था। इतना ही नहीं, पंकज कुमार की ओर से आदेश वापस लेने के लिए दिए गए आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह वन विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके बाद सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को बताया कि पंकज कुमार का तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अवमानना याचिका की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2026 की तिथि तय की है। तब तक आईएफएस पंकज कुमार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद पर बने रहेंगे।



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