हल्द्वानी आरटीओ दफ्तर में फायरिंग पड़ा भारी, वरिष्ठ अधिकारी निलंबित

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हल्द्वानी। आरटीओ कार्यालय में शस्त्र से फायरिंग के मामले में परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेन्द्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की आख्या के आधार पर परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड ने निलंबन आदेश जारी किया।

आदेश के अनुसार नेगी पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय में शस्त्र लाने और 1 सितंबर को दोपहर करीब 3:40 बजे कर पंजीयन अनुभाग के बाहर फायरिंग करने का आरोप है। घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल बना और राजकीय कार्य भी प्रभावित हुआ।

विभाग ने प्रथम दृष्टया इस कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) और 3(2) का उल्लंघन माना है। आदेश में कहा गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और दोष सिद्ध होने पर दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। इसी आधार पर उन्हें उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 4(1) के तहत निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में नेगी को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता, महंगाई भत्ता और पात्रता के अनुसार अन्य प्रतिकर भत्ते दिए जाएंगे। विभागीय स्तर पर अब मामले की जांच और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।