20 हजार लीटर से अधिक पानी के इस्तेमाल पर देना होगा अब इतना रुपया, जानिए नई व्यवस्था

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न्यूज जंक्शन 24, देहरादून । पानी की बर्बादी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नया कदम उठाया है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के मीटरयुक्त घरेलू जल संयोजन वाले उपभोक्ताओं को अब हर माह 20 हजार लीटर तक पानी की खपत के लिए 140 रुपये चुकाने (water bill) होंगे।

यह निर्णय पिछली सरकार में ही कैबिनेट द्वारा लिया गया था, जिसका आदेश अब जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 20 हजार लीटर से अधिक खपत होने की दशा में न्यूनतम प्रभार (फिक्स चार्ज) 140 रुपये के साथ ही 11 रुपये प्रति हजार लीटर की दर से शुल्क (water bill) लिया जाएगा।

पेयजल का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से सरकार ने उपभोक्ताओं को घरेलू जल संयोजन पर मीटर लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। इसके लिए मीटरयुक्त जल संयोजन के लिए न्यूनतम प्रभार की दर (water bill) निर्धारित करने का निर्णय पिछली कैबिनेट में लिया गया था, लेकिन बाद में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसका आदेश जारी नहीं हो पाया। अब शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार राज्य के घरेलू मीटरयुक्त संयोजन वाले उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रभार 10 हजार लीटर प्रतिमाह के स्थान पर 20 हजार लीटर किया गया है।

कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत के मुताबिक 20 हजार लीटर प्रतिमाह से अधिक खपत होने पर न्यूनतम प्रभार (water bill) के साथ ही वर्तमान में प्रचलित प्रति एक हजार लीटर 11 रुपये की दर से जल मूल्य लिया जाएगा। इस व्यवस्था से उत्तराखंड जल संस्थान को होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री एवं श्रीनगर से विधायक डा धन सिंह रावत के अनुसार श्रीनगर में सभी जल संयोजनों पर मीटर लगा दिए गए हैं। ऐसे में सबसे पहले पेयजल आपूर्ति में न्यूनतम प्रभार का लाभ मिलने की शुरुआत श्रीनगर से होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले श्रीनगर क्षेत्र में पानी के बिलों में अधिक वृद्धि को देखते हुए 20 हजार लीटर तक पानी की खपत पर फिक्स चार्ज लेने का निर्णय कैबिनेट ने लिया था। बाद में आचार संहिता लागू हो गई और शासनादेश नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से श्रीनगर क्षेत्र के निवासियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य के अन्य क्षेत्रों के मीटरयुक्त जल संयोजन वाले उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे।

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