खाकी पर दाग! उत्तराखंड में आईपीएस अफसर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा

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उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पूर्व पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद की गई है, जिससे मामला सुर्खियों में आ गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने 7 अप्रैल को व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूर्व एसपी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। आदेश के अनुपालन में कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 (मारपीट), 342 (ग़ैरकानूनी बंधन), 355 (अपमान), 504 (उकसावे), 506 (धमकी), 392 (लूट) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

कोतवाल ललित मोहन जोशी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत के आदेश के बाद विधिक प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पीड़ित व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी का आरोप है कि 6 फरवरी 2023 को वह अपनी बेटी के साथ पुलिस क्वार्टर में सीवरेज और बाथरूम सप्लाई लाइन की क्षति की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि उस दौरान तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, निर्वस्त्र कर मारपीट की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

इस मामले की शिकायत पीड़ित ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी की थी। प्राधिकरण ने जांच के बाद आरोपों को सही मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति उत्तराखंड शासन के गृह विभाग को भेजी थी। फिलहाल, पुलिस ने अदालत के निर्देशानुसार मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।