उत्तराखंड में नाबालिग से कुकर्म पर सख्त फैसला, आरोपी को 10 साल की सजा

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उत्तराखंड के हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2021 में 11 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 5:30 बजे नीलधारा जंगल के पास यह घटना हुई थी। पीड़ित बालक ने साहस दिखाते हुए आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। बच्चे ने बताया कि भीमगोड़ा क्षेत्र में आरोपी ने उसे यह कहकर साथ ले लिया कि उसके पिता ने सामान उठाने के लिए बुलाया है। इसके बाद वह उसे नीलधारा जंगल ले गया और वहां दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

परिजनों की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी राजू पुत्र रामू यादव, निवासी मसूरी मुतिहा, बहराइच (उत्तर प्रदेश) को पंतदीप पार्किंग से गिरफ्तार किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।