एनजेआर, देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। आज हुई कैविनेट की बैठक में यौन उत्पीडऩ, एसिड अटैक अथवा जलने के मामलों में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देने का प्रविधान किया है। नाबालिग पीडि़तों को कुल स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अधिक दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा है कि कोर्ट यदि चाहे तो इससे अधिक मुआवजा भी निर्धारित कर सकता है।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीडि़त/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 पर मुहर लगा दी। खास बात यह कि यह योजना 2 अक्टूबर 2018 से लागू मानी जाएगी। यानी इस अवधि के बाद कोई भी पीडि़त इसके मानकों को पूरा करेगा, तो उसे भी मुआवजा दिया जाएगा।
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