उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए सोमवार को निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार, राज्य में निकाय चुनाव 23 जनवरी 2025 को होंगे, जबकि 25 जनवरी 2025 को मतगणना की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि यह चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-य क के तहत और उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की समय सारणी निम्नलिखित है:
- नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि: 27 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2024 तक
- नाम निर्देशन पत्रों की जांच: 31 दिसम्बर, 2024 और 01 जनवरी, 2025
- नाम निर्देशन पत्रों की वापसी: 02 जनवरी, 2025
- निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि: 03 जनवरी, 2025
- मतदान की तिथि: 23 जनवरी, 2025
- मतगणना की तिथि: 25 जनवरी, 2025
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
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