मुंबई की एक अदालत ने उपनगर चैंबूर में एक बिल्ली को बेरहमी से कत्ल करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति पर 9,150 रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना पिछले साल की है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएस पजानकर ने पिछले महीने अपने आदेश में संजय गढ़े को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मई 2018 में गढ़े ने एक बिल्ली को क्रूरता से मार डाला और बाद में उसे चैंबूर के इंदिरा नगर में फेंक दिया। इस संबंध में एक शिकायत आरसीएफ पुलिस थाने में उप निरीक्षक निराली रोहित ने दर्ज करवाई थी।
आरोपी ने बाद में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अदालत ने कहा कि गढ़े मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए उसे सजा देते वक्त उसने अपना रुख नरम रखा।
1
/
351


हल्द्वानी में दो बच्चों के पिता ने 15 साल की लड़की बनाई प्रेमिका, फिर खेला ऐसा घिनौना खेल! video

गजब! उत्तराखंड में शादी के बाद नई नवेली दुल्हन ने अपनी सास को कमरे में बंद रखा! बहु का सच देखें..

बुलाती है मगर जाने का नहीं, उत्तराखंड की यह लड़की 50 लोगों को बना चुकी है शिकार! देखें video..

उत्तराखंड में बड़ा हादसा, थार से शादी में जा रहा पूरा परिवार नदी में डूबा, सब गायब! देखें video..

हल्द्वानी के 3 दुकानों में समोसे व मिठाईयां पहले चूहे कॉकरोच खाते हैं, फिर लोंगो का नंबर आता है!

उत्तराखंड में चार युवकों ने दो लड़कियों को कमरे में बंद कर की पिटा और बनाया मुर्गा! मचा हड़कंप...
1
/
351
