न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। अतिक्रमण और ऐसे करने वालों पर कार्रवाई का मुद्दा इस समय हर तरफ सुनाई दे रहा है। जगह-जगह बुलडोजर लेकर अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। मगर नैनीताल जिले के रामनगर नगरपालिका में एक अलग ही तरीके की कार्रवाई चर्चा बटोर रही है। रामनगर के एक सभासद की सदस्यता जिला एवं सत्र न्यायालय ने रद कर दी है। वह भी इसलिए, क्योंकि उसने नगर पालिका की नजूल भूमि पर अवैध कब्जा रख रखा था (lost the chair for illegal possession) अौर उस पर अपना मकान बनवा लिया था। विरोधी पक्ष ने इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया ताे जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने सभासद को ही कुर्सी से हटाने का फैसला सुना दिया।
रामनगर के वार्ड 17 जाटव बस्ती निवासी जगन्नाथ सेवरिया ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 2018 में नगर निकाय के चुनाव हुए तो नगरपालिका रामनगर के वार्ड 17 जाटव बस्ती निवासी दीपक सभासद पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे। उनका घर भी इसी क्षेत्र में है, जो अवैध कब्जा कर बनाया गया है। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन के दौरान रिटर्निंग अफसर के समक्ष झूठा शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र में उन्होंने अवैध कब्जे (lost the chair for illegal possession) के जिक्र को छिपा लिया, जो नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 13 का उल्लंघन है। इस कारण दीपक की सदस्यता रद कर देनी चाहिए।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर सभासद दीपक पर लगाए गए आरोपों को सही पाया और उसकी सभासद की सदस्या खारिज कर दी (lost the chair for illegal possession)। यह कोई पहला मामला नहीं है, जब अतिक्रमण या अवैध कब्जे के कारण किसी की सदस्यता निरस्त की गई है। पिछले निकाय अवधि के दौरान भी कोर्ट ने चार सभासदों की सदस्यता अतिक्रमण करने के चलते ही खारिज (lost the chair for illegal possession) कर दी थी।
क्या है धारा 13घ (ढ) में
नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 13घ के खण्ड (ढ) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है तो वह नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित होने या चुने जाने या सदस्य बने रहने के योग्य नहीं है।
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