उत्तराखंडः इतने शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

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उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 की विज्ञप्ति के आधार पर पुरानी पेंशन बहाली के मामले में जिले के शिक्षकों को भी बड़ा तोहफा मिला है निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी देहरादून द्वारा जारी आदेश में इन शिक्षकों को अब नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा वही कुछ तकनीकी कारणों से छूट गए शिक्षकों के प्रकरण में आपत्ति होने के कारण उनका अनुमोदन नहीं हो पाया।

इस आशय की जानकारी देते हुए उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक मनोज तिवारी ने बताया कि विज्ञप्ति से आच्छादित जनपद नैनीताल के अधिकांश शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल चुका है कुछ शिक्षकों के मामले में अभिलेख पूरे नहीं होने के कारण जो आपत्ति लगी है शीघ्र ही उसका भी निस्तारण कर इन शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

उल्लेखनीय है की नई 1 अक्टूबर 2005 के शासनादेश से पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत करने पर कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना था, जिसे लेकर लंबे समय से पत्रावलियां गतिमान थी जिसको लेकर शिक्षक प्रतिनिधि कमल चौहान एवं सेवानिवृत प्रधानाध्यापक जावेद द्वारा लगातार इस मामले के प्रयास जारी रखे गए अंततः सफलता मिलने से जिले के शिक्षकों में खुशी का माहौल है।

श्री तिवारी ने इन दोनों ही शिक्षकों के विशेष प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शीघ्र ही छूट गए शिक्षकों की भी विशेष पैरवी कर उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करवा लिया जाएगा।

शिक्षकों को उनका वाजिब हक मिलने की कार्रवाई का संगठन स्वागत करता है शीघ्र ही इससे छूट गए शिक्षकों के लिए भी विशेष पैरवी कर उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करवा लिया जाएगा।
मनोज तिवारी प्रांतीय संयोजक उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ।