उत्तराखंड में वाहनों की दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को मिलेगी अब इतनी धनराशि…

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दुर्घटना
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न्यूज जंक्शन 24, देहरादून : विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में आए दिन कोई न कोई दुर्घटना सामने आ रही है। कभी बरात की बस खाई में गिरी तो कभी कार खाई में गिरने से अनगिनत मौतें हो जा रही हैैं। इससे परिवारों को बड़ा झटका लग रहा है।

हालात यह हो गए हैैं कि कई घरों में तो एक ही चिराग होने और उसके भी दुर्घटना में बुझ जाने से परिजन बेसहारा हो जा रहे हैैं। ऐसे में प्रदेश की धामी सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तो कसरत तेज की ही है, इसके अलावा निजी व सार्वजनिक वाहनों के दुर्घटना में मौत हो जाने पर मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये राहत निधि देने का आदेश जारी कर दिया है।

धामी मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर को उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि के मानक में संशोधन को स्वीकृति दी थी। अब इस क्रम में उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022 को अधिसूचित कर दिया गया है। अभी तक उत्तराखंड में दुर्घटना राहत निधि के तहत दुर्घटना में किसी की मौत पर उसके परिजनों को एक लाख रुपये की धनराशि दी जाती थी। जिसे धामी सरकार ने बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

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